Bihar local news :- पहले लोगों का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता था। लेकिन अब राज्य सरकार इस नियम में बड़ा बदलाव की है। अब पहले की तरह जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र अंचला अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को पत्र लिख दिया है।
राज्य में रहने वाले बिहार के मूल निवासी को कई तरह के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और अन्य कई तरह के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न जरूरतों के लिए कई तरह के प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
इनमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पहले इन कागजातों को जारी करने का अधिकार अंचला अधिकारी को दिया गया था। लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव करते हुए यह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार अब अंचलाधिकारी के जगह राजस्व अधिकारी को दे दी गई है। अब अभ्यर्थियों को अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राजस्व अधिकारियों से मिलना पड़ेगा।
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